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उत्तर प्रदेश: मिशन शक्ति अभियान के तहत नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी हुआ गिरफ्तार, पीड़िता बरामद

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उत्तर प्रदेश  Published by: Irshad Ahmad , उत्तर प्रदेश  Edited By: Shubhi Shikha Nayal, Date: 05/09/2026 11:13:27 am Share:
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  • Published by.: Irshad Ahmad ,
  • Edited By.: Shubhi Shikha Nayal,
  • Date:
  • 05/09/2026 11:13:27 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: संतकबीरनगर जिले में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के द्वितीय चरण के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: संतकबीरनगर जिले में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के द्वितीय चरण के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान नाबालिग को भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए रवाना किया गया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान शेखर उर्फ पन्ने, पुत्र ज्ञानदास, निवासी हरपुर बुदहट, थाना हरपुर बुदहट, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने आरोपी को 4 सितंबर 2026 को विधियानी तिराहा से गिरफ्तार किया।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद प्रियम राजशेखर पाण्डेय के पर्यवेक्षण में की गई। थाना कोतवाली खलीलाबाद के प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले में आगे की कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, इस मामले में नाबालिग की मां ने 13 जुलाई 2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी।

मामले की गंभीरता और महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई तेज की। जांच के दौरान पुलिस टीम को आरोपी के संबंध में जानकारी मिली, जिसके बाद उसे विधियानी तिराहा से पकड़ लिया गया। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नाबालिग को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि मामले में बीएनएस की धारा 137(2), 65(1), 87 तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5L/6 के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय के लिए रवाना कर दिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी और नाबालिग की बरामदगी करने वाली पुलिस टीम में विनोद कुमार यादव, महिला हेड कांस्टेबल संयोगिता, कांस्टेबल अरुण कुमार और कांस्टेबल विकास वर्मा शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया नियमानुसार जारी है।