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उत्तर प्रदेश: शीशा-कांच मिश्रित प्रतिबंधित मांझे पर बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी गिरफ्तार
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: आमजन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए खतरा बने अधोमानक एवं शीशा-कांच मिश्रित मांझे के खिलाफ बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना किला पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पछापेमारी कर प्रतिबंधित और मिलावटी मांझा
विस्तार
उत्तर प्रदेश: आमजन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए खतरा बने अधोमानक एवं शीशा-कांच मिश्रित मांझे के खिलाफ बरेली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना किला पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पछापेमारी कर प्रतिबंधित और मिलावटी मांझा तैयार करने वाले नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 चरखी अधोमानक/मिलावटी मांझा, सफेद व काला पाउडर तथा शीशा/कांच लेपित घोल बरामद किया है पुलिस के मुताबिक अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के साथ ही अधोमानक एवं मिलावटी मांझे के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 3 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना किला क्षेत्र के कुछ स्थानों पर चोरी-छिपे शीशा/कांच मिश्रित घोल, सफेद पाउडर और काले पाउडर का इस्तेमाल कर मांझा तैयार किया जा रहा है सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने स्वालेनगर लाइनपार स्थित सैय्यद शाह की मजार के पास कार्रवाई करते हुए मोहम्मद नवाज और मोहम्मद कासिम खान को गिरफ्तार किया। इसके बाद प्याले शाह बाबा की मजार के पीछे पोपलर की बगिया से मो. वसीम, मो. रशीद, सलीम, जाहिद और दिलशाद को पकड़ा गया। वहीं जागृति विहार कॉलोनी, स्वालेनगर, रामपुर रोड स्थित कब्रिस्तान के पास से मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद यासीन को गिरफ्तार किया गया 15 चरखी मांझा समेत अन्य सामग्री बरामद
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 15 चरखी अधोमानक/मिलावटी मांझा, दो पन्नी सफेद पाउडर, दो पन्नी काला पाउडर और दो पन्नी शीशा/कांच लेपित घोल बरामद किया है। बरामद सामग्री को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा जा रहा है पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे चोरी-छिपे शीशा/कांच लेपित घोल, सफेद पाउडर और काले पाउडर आदि का इस्तेमाल कर अधोमानक एवं मिलावटी मांझा तैयार करते थे और उसे बेचकर परिवार का भरण-पोषण करते थे तीन मुकदमे दर्ज पुलिस ने मामले में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। आरोपियों के खिलाफ मु0अ0सं0 311/2026, 312/2026 और 313/2026 के तहत धारा 223, 285, 291, 293 बीएनएस तथा धारा 15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस का कहना है कि शीशा एवं कांच मिश्रित मांझा राहगीरों के साथ-साथ पशु-पक्षियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसके इस्तेमाल से दुर्घटनाओं और पर्यावरण को नुकसान की आशंका बनी रहती है। इसी को देखते हुए बरेली पुलिस द्वारा ऐसे मांझे के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने की बात कही गई है गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद नवाज, उम्र 32 वर्ष मोहम्मद कासिम खान, उम्र 35 वर्ष मो. वसीम, उम्र 38 वर्ष मो. रशीद, उम्र 35 वर्ष सलीम, उम्र 30 वर्ष जाहिद, उम्र 35 वर्ष दिलशाद, उम्र 34 वर्ष मोहम्मद उस्मान, उम्र 58 वर्ष . मोहम्मद यासीन, उम्र 48 वर्ष कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम कार्रवाई में थानाध्यक्ष अचल कुमार के साथ उपनिरीक्षक वकार अहमद, उपनिरीक्षक पवन कृष्ण यादव, उपनिरीक्षक मनवीर सिंह, उपनिरीक्षक नौमित नागर, हेड कांस्टेबल विजय पाल, हेड कांस्टेबल धनीराम वर्मा, कांस्टेबल नरेश चौधरी, कांस्टेबल कुलदीप सिंह, कांस्टेबल विशाल त्यागी और कांस्टेबल राजन कुमार शामिल रहे।
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