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उत्तर प्रदेश: बरेली विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, 12 हजार वर्गमीटर में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: आज दिनांक 03-06-2026 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा थाना इज्जतनगर में अवैध कालोनी के विरूद्व की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। श्री तौफीक द्वारा ग्राम खजुरिया थाना इज्जतनगर, बरेली में लगभग 7000 वर्गमी0
विस्तार
उत्तर प्रदेश: आज दिनांक 03-06-2026 को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा थाना इज्जतनगर में अवैध कालोनी के विरूद्व की गयी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। श्री तौफीक द्वारा ग्राम खजुरिया थाना इज्जतनगर, बरेली में लगभग 7000 वर्गमी0 एवं 5000 वर्गमी0 कुल क्षेत्रफल 12000 वर्गमी0 में बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के भूखण्डों का चिन्हांकन, सड़क एवं बाउन्ड्रीवाल आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी का निर्माण/विकास कार्य कराया जा रहा था। उक्त अवैध कालोनी के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता श्री विनोद कुमार अवर अभियन्ता श्री अजीत कुमार साहनी एवं प्रवर्तन टीम की उपस्थिति में अवैध कालोनी के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण या प्लॉटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया निर्माण/प्लॉटिंग अवैध है और उसे
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