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उत्तर प्रदेश: स्कूली वाहनों की सुरक्षा हेतु 01 से 15 अप्रैल तक विशेष अभियान, ऑनलाइन पोर्टल/एप का शुभारम्भ
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने तथा स्कूली वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्कू
विस्तार
उत्तर प्रदेश: विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने तथा स्कूली वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्कूली वाहनों के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल/एप का शुभारम्भ किया गया है। इसके अंतर्गत दिनांक 01 अप्रैल 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक स्कूली वाहनों की फिटनेस एवं सुरक्षा मानकों के सत्यापन हेतु विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पोर्टल 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो जाएगा तथा इसका लिंक जनपद के सभी विद्यालयों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी विद्यालय प्रबंधन को पोर्टल पर लॉगिन कर अपने विद्यालय से संबंधित स्कूली वाहनों का विवरण अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। पोर्टल पर वाहन संख्या दर्ज करते ही परिवहन विभाग के VAHAN-4.0 से वाहन से संबंधित आवश्यक अभिलेख जैसे फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाणपत्र, परमिट आदि की वैधता स्वतः प्रदर्शित हो जाएगी। इसी प्रकार चालक का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करने पर सारथी पोर्टल से चालक का विवरण उपलब्ध होगा। साथ ही चालकों का चरित्र सत्यापन संबंधित थाने से कराकर उसकी प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा। विद्यालय प्रबंधन को स्कूली वाहनों में उपलब्ध सुरक्षा मानकों जैसे अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन खिड़की, फर्स्ट-एड बॉक्स, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गवर्नर आदि की जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। यह व्यवस्था सभी प्रकार के वाहनों पर लागू होगी, जिनमें विद्यालय के नाम से पंजीकृत वाहन, विद्यालय द्वारा अनुबंधित वाहन तथा अभिभावकों द्वारा संचालित वाहन शामिल हैं। विद्यालय प्रबंधन को पोर्टल पर शपथपत्र भी अपलोड करना होगा कि उनके विद्यालय में संचालित सभी वाहन निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। जिन विद्यालयों में स्कूली वाहन संचालित नहीं हैं, उन्हें भी पोर्टल पर “विद्यालय में कोई वाहन संचालित नहीं है” की सूचना दर्ज करना अनिवार्य होगा। अभिभावकों की सुविधा के लिए पोर्टल पर “Know Your Bus” सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिसके माध्यम से अभिभावक यह सत्यापित कर सकेंगे कि उनके बच्चों को ले जाने वाला वाहन निर्धारित नियमों का पालन कर रहा है या नहीं। साथ ही चालक अथवा परिचालक के व्यवहार संबंधी शिकायतें भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी।
पोर्टल की मॉनिटरिंग प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अपर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अपनी लॉगिन आईडी से की जाएगी
किसी वाहन में कमी पाए जाने पर पोर्टल पर रेड फ्लैग के माध्यम से चेतावनी प्रदर्शित होगी। परिवहन विभाग द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान तहसीलवार विशेष शिविर आयोजित कर स्कूली वाहनों का भौतिक एवं तकनीकी निरीक्षण तथा चालक एवं परिचालकों का स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण भी कराया जाएगा, जिससे स्कूली वाहनों का संचालन सुरक्षित एवं सुगम बनाया जा सके। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ने सभी विद्यालय प्रबंधनों से अपील की है कि निर्धारित अवधि 01 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के मध्य अभियान को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करते हुए पोर्टल पर सभी सूचनाएं समय से अपलोड करना सुनिश्चित करें।
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