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बिहार: जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने लोक शिकायत अधिनियम के तहत 3 मामलों का ऑन‑स्पॉट समाधान किया
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संक्षेप
बिहार: जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई की। इस अवसर पर कुल 06 परिवादी उपस्थित हुए
विस्तार
बिहार: जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई की। इस अवसर पर कुल 06 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 03 मामलों का ऑन-स्पॉट निस्तारण किया गया। प्रस्तुत द्वितीय अपीलवादों में मुकेश कुमार द्वारा बिहार सरकार की भूमि पर निर्माण एवं खेती किए जाने के संबंध में, कृष्णा कुमार द्वारा मंदिर की भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में तथा लालती देवी द्वारा अंचल कार्यालय, वारिसलीगंज से दाखिल-खारिज की नकल निर्गत किए जाने के संबंध में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन द्वितीय अपील दायर की गई थी। संबंधित पदाधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आज उक्त शिकायतों का निस्तारण किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले की सुनवाई कर अधिकतम दो माह के भीतर उसका निवारण किया जाता है। प्रखंडों एवं पंचायतों से संबंधित विवादों अथवा समस्याओं के समाधान हेतु कोई भी व्यक्ति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में अपील दायर किया जा सकता है। वहीं, जिला स्तरीय समस्याओं एवं परिवादों के निवारण हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। वादों की सुनवाई एवं निवारण की प्रक्रिया में दोनों पक्षों को बुलाकर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। शिकायत दर्ज कराने, निवारण कराने एवं अपील दायर करने की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। अब शिकायतें एवं अपील ऑनलाइन माध्यम से भी दर्ज की जा सकती हैं, जिससे निवारण की प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुगम हो गई है।
आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी शिकायत दर्ज कराएँ और निश्चित समय-सीमा के भीतर समाधान प्राप्त करें।
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