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गुजरात: मतदाता सूची विशेष गहन सुधार में शामिल अधिकारियों का अवकाश केवल पूर्व अनुमोदन के साथ स्वीकृत
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संक्षेप
गुजरात: डांग जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत एसआईआर कार्यों में शामिल अधिकारी/कर्मचारी को बिना पूर्व अनुमोदन के अवकाश स्वीकृत न करने के निर्देश आहवा डांग
विस्तार
गुजरात: डांग जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत एसआईआर कार्यों में शामिल अधिकारी/कर्मचारी को बिना पूर्व अनुमोदन के अवकाश स्वीकृत न करने के निर्देश आहवा डांग जिला दिनांक : 5: भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र दिनांक 27/10/2025 के माध्यम से 01/01/2026 की वैधता तिथि के साथ "विशेष गहन पुनरीक्षण" कार्यक्रम की घोषणा की है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 (सीसी) के अंतर्गत मतदाता सूची तैयार करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त कोई भी अधिकारी/कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुशासन के अधीन होगा। 17.आर.7584 अतः निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश के संबंध में विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार जिला समन्वय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जिला कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर की पूर्वानुमति के बिना अथवा उनकी जानकारी के बिना स्वीकृत न करें। सभी संबंधित अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।