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मध्य प्रदेश: महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति पर सूचना का अधिकार अधिनियम उल्लंघन का आरोप'
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संक्षेप
मध्य प्रदेश: उज्जैन श्री महाकालेश्वर मदिंर प्रबंध समिति उज्जैन मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा 6(1) मे समय सीमा मे जानकारी नही देने पर अपीलीय अधिकारी महोदय को अपील करने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी एंव अपर कलेक्टर जिला उ
विस्तार
मध्य प्रदेश: उज्जैन श्री महाकालेश्वर मदिंर प्रबंध समिति उज्जैन मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा 6(1) मे समय सीमा मे जानकारी नही देने पर अपीलीय अधिकारी महोदय को अपील करने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी एंव अपर कलेक्टर जिला उज्जैन म प्र पत्र क्रमांक/ अपर कले /रीडर/सू अ /2026/73 दि 22/01/2026 मंदिर कार्यालय प्राप्त दि 02/02/2026 पत्र के विषय मे लेख है कि धारा 19 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी को अंतरित आवेदन प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन को संबोधित होकर लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध मंदिर कार्यालय मे दिनांक 21/02/2026 को प्रथम अपीलीय अधिकारी समक्ष मे सुनवाई होना थी लेकिन लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना अधिकारी अधिनियम के विरुद्ध समय सीमा मे आवेदक संजय सिंह चौहान को पत्र जारी नही किया ओर जो पत्र जारी किया वो सुनवाई के 6 दिन बाद मिला ओर लोक सूचना अधिकारी सुनवाई मे आवेदक ना आये इस हेतु सुनवाई कि सूचना पत्र जावक क्रमाक 384/
10/02/26 दिनांक 27/02/2026 को समय 3 बजकर 43 मिनट पर पोस्टमेन से प्राप्त हुआ जिसकी सूनवाई दिनांक 21/02/2026 समय 12 बजे थी आवेदक का मोबाईल नम्बर होने के बाद भी सूचना नही दी जिससे सूनवाई मे उपस्थित होने मे असमर्थ रहे ओर अधिनियम का खुल उलंघन हुआ लोक सूचना अधिकारी को ततकाल प्रभाव से पद मुक्त किया जाऐ महाकाल मंदिर के कर्मचारियों ओर सुरक्षा गाडो का व्यवहार अच्छा नही है श्रदालुओं से आये दिन विवाद के विडियो सोशलमीडिया पर प्रसरित होते पर कोई ठोस कार्यवाही नही होती है।
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