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उत्तर प्रदेश: मकड़ी खोय में कोर्ट के आदेश पर बुलडोजर से 4 दुकानें ध्वस्त
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: शाही थाना क्षेत्र के मकड़ी खोय गांव में कोर्ट के आदेश रोड के किनारे बनी चार दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार आज बुधवार की सुबह लगभग 11 बजे (कोर्ट ) सिविल न्यायालय बरेली के आदेश पर सिविल अमीन राकेश कुमार,
विस्तार
उत्तर प्रदेश: शाही थाना क्षेत्र के मकड़ी खोय गांव में कोर्ट के आदेश रोड के किनारे बनी चार दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जानकारी के अनुसार आज बुधवार की सुबह लगभग 11 बजे (कोर्ट ) सिविल न्यायालय बरेली के आदेश पर सिविल अमीन राकेश कुमार, के निगरानी में मकड़ी खोय गांव रोड किनारे बनी चार दुकानों को बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया। इस दौरान थाना शाही पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस एवं पीएसी जवान मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार बरेली के हैदर गंज निवासी छत्रपाल, लेखराज, आदि ने थाना शाही क्षेत्र के गांव मकड़ी खोय में जमीन खरीदकर उस पर चार दुकानों का निर्माण कर लिया।जबकि वादी जसवंत का कहना है कि उक्त चार दुकानें का निर्माण उसकी जमीन गाटा संख्या 95 पर कर लिया है। वादी पक्ष ने 2023 में कोर्ट की शरण ली। तीन साल के अंतराल के बाद कोर्ट ने उपरोक्त भूमि पर कब्जे को अवैध ठहरते हुए। भूमि को कब्जे दरों से मुक्त कराकर वादी। पक्ष जसवंत आदि के पक्ष में फैसला कर दिया। और बुधवार को सिविल न्यायालय अमीन राकेश कुमार के नेतृत्व में शाही, फतेहगंज पश्चिमी, मीरगंज, आमला, सिरौली सहित पांच थानों की पुलिस एवं एलआईयू हेड नीलम और पीएसी की एक प्लाटून की मौजूदगी में चारों दुकानों को ध्वस्त किया गया। दुकानें गिरने तक शाही थाना प्रभारी राजेश कुमार बैशला घटना स्थल पर मौजूद रहे।
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