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उत्तर प्रदेश: पंचायत चुनाव 2028 की मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर डीएम ने ली समीक्षा बैठक
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: 10 मार्च, 2026 (सू0वि0)- जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2028 हेतु निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा राइफल क्लब गाजीपुर में मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन
विस्तार
उत्तर प्रदेश: 10 मार्च, 2026 (सू0वि0)- जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2028 हेतु निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा राइफल क्लब गाजीपुर में मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०), अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं०) समस्त उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पं०) एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारी की बैठक आहूत की गयी। बैठक में आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण में प्राप्त दावे/आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त हस्तलिखित पाण्डुलिपियों तैयार करना, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना एवं सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन / निस्तारण 07 जनवरी, 2026 से 16 मार्च, 2026 तक कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया । दिनांक 21 फरवरी, 2026 से 16 मार्च, 2026 तक दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की कम्प्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची सूची में यथास्थान समाहित करने एवं यथावश्यक मतदान केन्द्रों / स्थलों के निर्धारण की कार्यवाही केसम्बन्ध में निर्देश दिया गया। दिनांक 17 मार्च, 2026 से 13 अप्रैल, 2026 तक मतदाता सूचियों की कम्प्यूटरीकरण के उपरान्त मतदान केन्द्र/स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता क्रमांकन, ैटछ आवंटन, मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियाँ कराने आदि की कार्यवाही समय से पूर्ण किये जाने का निर्देश दिया गया है। दिनांक 21 फरवरी, 2026 से 16 मार्च, 2026 के मध्य समस्त उपजिलाधिकारी/ए0ई0आर0ओ को मतदान केन्द्र/मतदान स्थलों के परिवर्तन सम्बन्धी प्राप्त आवेदनों की जांच कराकर अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव जिलाधिकारी के अनुमोदन हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय (पं० एवंन०नि०) को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में निर्देश दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन हेतु मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों का त्ंजपवदसप्रंजपवद किये जाने के सम्बन्ध में समस्त उपजिलाधिकारी/ए0ई0आर0ओ निर्देशित किया गया तथा आयोग के दिशानिर्देश के क्रम में अवगत कराया गया कि किसी भी मतदान स्थल पर 900 से अधिक मतदाता न रखें, इससे अधिक मतदाता होने पर मतदाताओं को अन्य मतदान स्थल पर सम्बद्ध किया जाये। यह ध्यान रहे कि एक परिवार के मतदाता विभक्त न हो ।
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