Contact for Advertisement 9650503773


उत्तर प्रदेश: डीएम ने कर-करेत्तर व राजस्व कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

- Photo by : SOCIAL MEDIA

उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , Date: 11/03/2026 11:12:27 am Share:
  • उत्तर प्रदेश
  • Published by: Ramkesh Vishwakarma ,
  • Date:
  • 11/03/2026 11:12:27 am
Share:

संक्षेप

उत्तर प्रदेश: 10 मार्च, 2026 (सू0वि0)- जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता  में कर-करेत्तर एंव मासिक स्टाफ बैठक कलेक्टेªट सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक के दौरान कर-करेत्तर की समीक्षा में जिलाधिकारी परिवहन, वन विभाग

विस्तार

उत्तर प्रदेश: 10 मार्च, 2026 (सू0वि0)- जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता  में कर-करेत्तर एंव मासिक स्टाफ बैठक कलेक्टेªट सभागार में सम्पन्न हुआ। बैठक के दौरान कर-करेत्तर की समीक्षा में जिलाधिकारी परिवहन, वन विभाग, स्टाम्प, नगर पालिका, आडिट आपत्ति, चकबन्दी, व्यापार कर, विद्युत देय, आबकारी, अंश निर्धारण, मोटर देय, के सम्बन्ध मे विस्तारपूर्वक समीक्षा की। जिलाधिकारी ने सम्बधित अधिकारियों का निर्देशित किया कि अपने-अपने लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कराना सुनिश्चित करे इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी।  इसके उपरांत जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ ली। बैठक में लंबित प्रकरण एवं विवादित प्रकरण, दाखिल खारिज, विवादित वादो का निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होने समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य संबंधित राजस्व अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राजस्व कार्यों में सभी अधिकारियों द्वारा सरकार की मंशा के अनुरूप चलाए जा रहे प्रत्येक कार्यक्रम में तत्परता दिखाते हुए कार्यों का संपादन किया जाना सुनिश्चित करें ताकि सरकार की राजस्व योजनाओं का लाभ जनसामान्य को आसानी के साथ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया 

कि समस्त अधिकारी राजस्व वसूली का कार्य सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर करते हुए डिमांड के अनुसार वसूली सुनिश्चित करे। धारा 33, धारा 24, धारा 34, धारा 116, धारा 80, धारा  में एक साल से लंबे वादों का समय से निस्तारण करने का निर्देश दिया और धारा 67 में टीम बनाकर मौके का स्थलीय सत्यापन करते हुए इसका निस्तारण किया जाए। धारा 24 एवं धारा 116 की कार्य योजना बनाकर लम्बित प्रकरणों को निस्तारण किया जाय। बैठक में धारा 33, ई परवाना, खसरा फिडिंग, स्वामित्व योजना, की प्रगति की जानकारी ली। उन्होने सीमा स्तम्भ, कृषि भूमि पट्टा, आवास हेतु भूमि आवंटन, कुम्हारीकलां पट्टा आवंटन, अंश निर्धारण एवं अंश संशोधन की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में  मुख्य राजस्व अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 को निर्देशित किया कि कलेक्टेªट में जितने भी पटल सहायक है उसकी समीक्षा करे यदि उनके द्वारा कार्य में लापरवाही पायी जाती है तो  स्ष्पटीकरण मागते हुए वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी आयुष चौधरी, अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 दिनेश कुमार, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एंव पटल सहायक उपस्थित रहे।