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उत्तर प्रदेश: जिलाधिकारी ने चलाया सघन जागरूकता अभियान, गैस कनेक्शन धारकों को मानक सिलेण्डर उपयोग के निर्देश

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उत्तर प्रदेश  Published by: Suraj Maurya , Date: 10/10/2025 05:10:58 pm Share:
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  • 10/10/2025 05:10:58 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: जनपद मीरजापुर में 10 अक्टूबर 2025- दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत जनपद के समस्त गैस कनेक्शन धारकों को गैस सिलेण्डर के इस्तेमाल करने के सं

विस्तार

उत्तर प्रदेश: जनपद मीरजापुर में 10 अक्टूबर 2025- दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत जनपद के समस्त गैस कनेक्शन धारकों को गैस सिलेण्डर के इस्तेमाल करने के संबंध में जागरूकता लाये जाने हेतु जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में जनपद के समस्त गैस एजेंसियों एवं संबंधित अधिकारियों की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आहूत की गयी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 अजय कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट विनीत उपाध्याय, जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी रिपुसूदन लाल आर्य सहित जिला स्तरीय ब्रिकी प्रबन्धक एलपीजी अजय कुमार आईओसीएल व समर्थ बीपीसीएल एवं जनपद की समस्त गैस एजेसियों के डीलर एवं उपस्थित रहें। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि समस्त गैस कनेक्शन धारकों को मानक के अनुरूप गैस सिलेण्डर का प्रयोग करने हेतु सघन जागरूकता अभियान चलायें तथा किसी भी दशा में असुरक्षित एवं लिकेज सिलेण्डरों का प्रयोग न करें तथा किसी भी गैस एजेंसी द्वारा किसी भी दशा में असुरक्षित/लिकेज एवं अवैध गैस सिलेण्डरों की डिलीवरी उपभोक्ताओं के मध्य नहीं करेंगे। 


साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कही भी अनाधिकृत रूप से अवैध गैस की रिफिलिंग न हो। यदि इस प्रकार की शिकायतें/प्रकरण संज्ञान में आते है तो जिला पूर्ति अधिकारी एवं संबंधित जिला बिकी प्रबन्धक एलपीजी उक्त संबंध में नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। गैस एजेंसियों से अधिकृत सहायक/टेक्नेशियन द्वारा उपभोक्ताओं के सामयिक रूप से सिलेण्डरों से चूल्हें के कनेक्शन आदि की जांच के समय प्रत्येक बिन्दु की अनिवार्य रूप से स्पष्ट जांच की जाय। ताकि किसी प्रकार की संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। समस्त गैस एजेंसियों ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कैम्प लगाकर गैस उपभोक्ताओं/आम जनमानस को गैस सिलेण्डर के प्रयोग व उससे संबंधित बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में उन्हें अवगत कराते हुए जागरूकता लाये तथा उससे संबंधित पम्पलेट आदि प्रत्येक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जायें तथा आयोजित कैम्प के फोटोग्राफ आदि ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध करायें। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा प्राथमिक रूप से एलपीजी के इस्तेमाल के समय गैस उपभोक्ताओं द्वारा निम्न सावधानियों अनिवार्य रूप से बरतने के संबंध में दिशा-निर्देश-निर्देश दिये गये एलपीजी सिलेण्डर हमेशा खड़ा रखें। गैस चूल्हा, सिलेण्डर से कम से कम 6 इंच ऊपर किसी समतल स्थल पर रखें एवं खाना हमेशा खड़े रह कर बनाए। चूल्हे को ऐसी जगह रखें, जहाँ बाहर से सीधी हवा न लगे। 

रसोई में गैस सिलेण्डर के अलावा किसी अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का प्रयोग न करें। चूल्हा जलाते समय पहले माचिस की तीली जलाए उसके बाद गैस आन करें। भोजन पकाते समय कोई और अन्य कार्य न करें, बल्कि चूल्हे के पास मौजूद रहें। हमेशा सूती वस्त्र/एप्रेन पहनकर खाना बनाए। भोजन पकाते समय चूल्ह पर रखें गर्म वर्तन को पल्लू से नहीं, हमेशा पक्कड़ से पकड़े। रात को सोते समय या बाहर जाते समय रेगुलेटर को अवश्यबन्द कर दें। प्रत्येक 05 वर्ष में अपना सुरक्षा होज अवश्य बदले। गैस सिलेण्डर/चूल्हे में किसी भी मरम्मत की कोशिश स्वयं न करें। गैस की गंध आने पर बिजली का स्विच लाइटर माचिस न जलाए। सभी खिड़की दरवाजे खोल दें। सिलेण्डर रिसाव महसूस होने पर रेगुलेटर को हटाकर सेफ्टी कैप लगाए और खुले में रखकर वितरक को सूचित करें। किसी भी एलपीजी रिसाव समस्या हेतु अपने एलपीजी वितरक से या हेल्पलाइन नम्बर 1906 पर से सम्पर्क करें। किसी भी प्रकार की शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 18002333555 पर काल करें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके और किसी भी प्रकार के जान-माल का हानि न होने पाये। जिलाधिकारी ने उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सर्वसंबंधित को विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये गये।