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उत्तर प्रदेश: एमएलसी चुनाव के मतदान पर 23 अक्टूबर को शराब की दुकानें और बार रहेंगे बंद

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उत्तर प्रदेश  Published by: Irshad Ahmad , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 21/10/2026 05:10:09 pm Share:
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  • Edited By.: Kunal Tewatia,
  • Date:
  • 21/10/2026 05:10:09 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने 23 अक्टूबर को जिले में शराब की दुकानों और बा

विस्तार

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने 23 अक्टूबर को जिले में शराब की दुकानों और बार को बंद रखने का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी अनुज मलिक ने लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। आदेश के तहत निर्धारित तिथि को जिले में संचालित सभी संबंधित आबकारी अनुज्ञापन पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके दायरे में देशी शराब की थोक एवं फुटकर दुकानें, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, ताड़ी की दुकानें और सभी बार अनुज्ञापन शामिल हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों को 23 अक्टूबर 2026 को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

 मतदान के दिन लागू रहेगा आदेश  जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर को मतदान की तिथि पर जिले में संबंधित शराब की दुकानों और बार का संचालन बंद रहेगा। निर्वाचन के दौरान लोक शांति बनाए रखना और मतदान की प्रक्रिया को बिना किसी व्यवधान के संपन्न कराना इस निर्णय का उद्देश्य है। खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के तहत होने वाले मतदान को लेकर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि पर सभी संबंधित अनुज्ञापियों को बंदी के आदेश का पालन करना होगा। यह आदेश जिले में संचालित संबंधित आबकारी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। देशी शराब से लेकर मॉडल शॉप तक बंदी के दायरे में  जिलाधिकारी के आदेश में शराब की दुकानों और बार की विभिन्न श्रेणियों को शामिल किया गया है। इसके तहत देशी शराब की सभी थोक एवं फुटकर दुकानें, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप, ताड़ी की दुकानें और सभी बार अनुज्ञापन 23 अक्टूबर को बंद रहेंगे। इस तरह मतदान के दिन जिले में इन प्रतिष्ठानों पर सामान्य कारोबार नहीं होगा। संबंधित अनुज्ञापियों को निर्धारित तिथि पर दुकानें और बार बंद रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

 बंदी के लिए अनुज्ञापियों को नहीं मिलेगा प्रतिफल  जिलाधिकारी के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बंदी के कारण संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा। यानी 23 अक्टूबर को निर्धारित बंदी के लिए मुआवजे या अन्य प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन का यह आदेश उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खंड स्नातक एवं खंड शिक्षक निर्वाचन के मतदान के दिन लागू रहेगा। इसका उद्देश्य लोक शांति बनाए रखने के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।