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उत्तर प्रदेश: ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की शिकायत पर संयुक्त जांच के आदेश

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उत्तर प्रदेश  Published by: Irshad Ahmad , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 26/08/2026 10:48:43 am Share:
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  • Published by.: Irshad Ahmad ,
  • Edited By.: Kunal Tewatia,
  • Date:
  • 26/08/2026 10:48:43 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: सेमरियांवा विकास खंड की ग्राम पंचायत तेनुहारी सोयम में मनरेगा सहित विभिन्न विकास कार्यों में कथित अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने गंभीर रुख अपनाया है। मामले की जांच के लिए जिला लेखा

विस्तार

उत्तर प्रदेश: सेमरियांवा विकास खंड की ग्राम पंचायत तेनुहारी सोयम में मनरेगा सहित विभिन्न विकास कार्यों में कथित अनियमितता की शिकायत पर जिलाधिकारी आलोक कुमार ने गंभीर रुख अपनाया है। मामले की जांच के लिए जिला लेखा परीक्षा अधिकारी और अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई को संयुक्त जांच अधिकारी नामित किया गया है। ग्राम तेनुहारी सोयम निवासी सत्य प्रकाश पुत्र लोकनाथ तिवारी ने शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी के समक्ष शिकायती पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए मनरेगा समेत विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितता किए जाने का आरोप लगाया था।
शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश पंचायतराज (प्रधानों एवं सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 में निर्धारित व्यवस्था के तहत जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, संत कबीर नगर एवं अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई, संत कबीर नगर को जांच अधिकारी नामित किया है।

जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शिकायत से जुड़े प्रकरण की संयुक्त रूप से जांच करें और अपनी जांच आख्या एक सप्ताह के भीतर जिला पंचायतराज अधिकारी एवं जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायतराज अधिकारी तथा शिकायतकर्ता सत्य प्रकाश को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजकर आवश्यक कार्रवाई एवं सूचना उपलब्ध कराई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।