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उत्तर प्रदेश: यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ मंजूर, हर गांव तक पहुंचेगी बस 

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उत्तर प्रदेश  Published by: Anand Kumar(UP) , Date: 11/03/2026 10:37:03 am Share:
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  • 11/03/2026 10:37:03 am
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई. वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में कुल 31 प्रस्ताव आए, जिसमें से 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी

विस्तार

उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक हुई. वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पत्रकार वार्ता में बताया कि बैठक में कुल 31 प्रस्ताव आए, जिसमें से 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने स्वीकृति दी. योगी सरकार ने ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना- 2026 को स्वीकृति दी. इस योजना के माध्यम से अब उत्तर प्रदेश के हर गांव तक बस पहुंचेगी. पत्रकार वार्ता में मौजूद परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना- 2026 के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभी तक 12200 गांव तक बसें नहीं पहुंच रही थीं,लेकिन नई पॉलिसी के तहत उत्तर प्रदेश के सभी 59163 ग्राम सभाओं तक बसें पहुंचेंगी. इन बसों को परमिट व टैक्स से मुक्त रखा गया है. इससे उत्तर प्रदेश की बड़ी ग्रामीण आबादी लाभान्वित होगी. यह बसें चलाने की अनुमति निजी लोगों को मिलेगा. जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी, जिसमें सीडीओ, एसपी,एआरटीओ व एआर एम सदस्य होंगे। 

यह बसें रात में गांव में ही रूकेंगी. सुबह ब्लॉक व  तहसील होते हुए यह बसें सुबह 10 बजे तक जनपद मुख्यालय तक पहुंचेगी. इस सेवा का लाभ विद्यार्थियों के अलावा कचहरी, ऑफिस या अपना उत्पाद शहर में बेचने जाने वाले लोगों को भी मिलेगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इन बसों को डाइवर्ट करेंगे. इसके बाद यह बसें दूरी के हिसाब से अधिकतम शाम 8 बजे तक गांव में पहुंच जाएंगी. इन में बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर आसपास गांव के लोग ही होंगे. इन बसों की औसत आयु 15 वर्ष रहेगी, लेकिन पहले 10 साल के लिए इन्हें परिचालन की इजाजत दी जाएगी. इस योजना के तहत प्रत्येक आवेदक (जिस ब्लॉक के लिए उसने आवेदन किया है ) को समस्त ग्राम पंचायत रूट पर अपने विवेकानुसार वाहन संचालन करने तथा फेरों की संख्या का अधिकार होगा. बस संचालक ब्लॉक की प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिदिन कम से कम दो बार वाहन की सेवा प्रदान करेगा. परिवहन मंत्री ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी स्थानीय स्तर पर किराया निर्धारण करेगी. इसका टिकट भी सस्ता रहेगा. इन्हें परमिट व टैक्स की आवश्यकता नहीं है।