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झारखंड: छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए भारी वाहनों पर 27-28 अक्टूबर प्रतिबंध
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संक्षेप
झारखण्ड: छठ महापर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, चास और ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है।
विस्तार
झारखण्ड: छठ महापर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, चास और ट्रैफिक डीएसपी ने संयुक्त आदेश जारी किया है। आदेशानुसार 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक और 28 अक्टूबर को सुबह 3 बजे से 9 बजे तक भारी वाहनों का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधित मार्गों में तेलगड़ीया मोड़, पुपुनकी टॉल प्लाजा, आईटीआई मोड़, पिण्ड्राजोरा चेकपोस्ट, बालीडीह टॉल प्लाजा और उकरीद मोड़ शामिल हैं। इन स्थानों पर भारी वाहनों को रोका जाएगा। छठ घाटों—सोलागीडीह तालाब, गरगा पुल, सिटी पार्क, जगन्नाथ मंदिर आदि में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस बल तैनात रहेगा। थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में अर्घ्य के समय भारी वाहनों का प्रवेश रोकना सुनिश्चित करेंगे।