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उत्तर प्रदेश: प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 5 गिरफ्तार

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उत्तर प्रदेश  Published by: Anup Kumar , Date: 30/09/2025 04:37:13 pm Share:
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  • 30/09/2025 04:37:13 pm
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संक्षेप

उत्तर प्रदेश: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शैतानी शक्तियों से मुक्ति दिलाने और आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में अहरौरा

विस्तार

उत्तर प्रदेश: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को शैतानी शक्तियों से मुक्ति दिलाने और आर्थिक मदद का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में अहरौरा थाना पुलिस ने पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई वादी इन्द्रासन पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी कंचनपुर थाना अहरौरा की तहरीर पर की गई। तहरीर के आधार पर थाना अहरौरा में मु0अ0सं0 230/25 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों में प्रमुख रूप से देव सहायम डैनियल राज पुत्र देव बिचईया निवासी तेनकाशी, तमिलनाडु और मिथिलेश कुमार कोल पुत्र रमाशंकर कोल निवासी सोनभद्र शामिल हैं। पुलिस जांच में पाया गया कि चर्च में लोगों को इकट्ठा कर प्रलोभन देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। मौके से रजिस्टर, डोनेशन रिकॉर्ड, धर्मांतरण से जुड़ा डेटा, मोबाइल फोन (04), लैपटॉप (01) और डीवीआर (01) बरामद किया गया।


पूछताछ में देव सहायम डैनियल राज ने कबूल किया कि उसे इंडियन मिशनरीज सोसाइटी तिरूनिवेली (तमिलनाडु) ने अहरौरा और नौगढ़ (चंदौली) क्षेत्र का फील्ड इंचार्ज बनाकर भेजा था। वह जुलाई 2025 से सेंट माइकल चर्च, सरिया (अहरौरा) में रहकर काम कर रहा था। राज ने यह भी बताया कि उसके अधीन आठ प्रचारक (Evangelist) कार्यरत हैं, जिन्हें गांव-गांव भेजकर विशेष रूप से निर्बल, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोगों को जोड़ने और धीरे-धीरे धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करने का काम कराया जाता है। (1)- देव सहायम डैनियल राज पुत्र देव बिचईया, निवासी तेनकाशी, तमिलनाडु (2)- मिथिलेश कुमार कोल पुत्र रमाशंकर कोल, निवासी  जनपद सोनभद्र (3)- ओमप्रकाश पुत्र स्व. लालबहादुर, निवासी रजौली थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर (4)- पारस सोनकर पुत्र कल्लू सोनकर, निवासी  थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर (5)-  राम सेवक पुत्र स्व. रामजीत, निवासी करवदिया थाना चकिया जनपद चंदौली के रहने वाले हैं। आरोपी डैनियल राज पर इससे पहले भी मु0अ0सं0 244/2023 धारा 3/5(1) धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 447 भादवि व भारतीय वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज होकर आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका ह।
पुलिस का कहना है कि अवैध धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।