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बिहार: नवादा में लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत 04 मामलों का ऑन‑स्पॉट समाधान
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संक्षेप
बिहार: जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश द्वारा आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपीलों की सुनवाई की गई। आज कुल 06 परिवादी उपस्थित हुए,
विस्तार
बिहार: जिला पदाधिकारी, नवादा श्री रवि प्रकाश द्वारा आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अंतर्गत द्वितीय अपीलों की सुनवाई की गई। आज कुल 06 परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से 04 शिकायतों का ऑन स्पॉट निपटारा कर दिया गया। परिवादी डॉ० प्रेमजीत कुमार, ग्राम–डुमरावां, प्रखंड–पकरीबरावां; मनोज कुमार, ग्राम–समाय, थाना–मुफस्सिल; शालू वर्मा, ग्राम–ढ़ोढ़ा, प्रखंड–पकरीबरावां तथा अरविन्द कुमार शर्मा, मोहल्ला–नवीन नगर, नवादा द्वारा दायर ऑनलाइन द्वितीय अपील एवं शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों की ओर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायतों का निष्पादन किया गया। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत किसी भी मामले का दो माह के भीतर निवारण अनिवार्य है। प्रखंड स्तर पर पंचायतों से संबंधित शिकायतें अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, नवादा सदर एवं रजौली में सुनी जाती हैं, जबकि जिला स्तरीय शिकायतों के निवारण हेतु जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा का कार्यालय समाहरणालय के मुख्य प्रवेश द्वार के दाहिनी ओर स्थित लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम भवन में संचालित है। सभी मामलों की सुनवाई पूरी तरह पारदर्शी रूप से की जाती है, जिसमें दोनों पक्षों को उपस्थित होकर अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। अब शिकायत दर्ज करना और भी सरल हो गया है तथा ऑनलाइन माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति शिकायत और अपील दायर कर सकता है एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान प्राप्त कर सकता है। आप भी बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत अपनी शिकायत दर्ज कराएं और निश्चित समय सीमा में समाधान प्राप्त करें।