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उत्तर प्रदेश: चर्चित गुलाब कोल्ड स्टोरेज विवाद कोर्ट पहुंचा, प्लॉटिंग पर लगी रोक
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संक्षेप
उत्तर प्रदेश: सफीपुर नगर के बहुचर्चित गुलाब कोल्ड स्टोरेज प्रकरण ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। पूर्व मालिक गुलाब चंद्र के पुत्र राजेंद्र कुमार द्वारा दायर अपील पर राजेंद्र कुमार बनाम अनिला सिंह वाद संख्या 128/226 में अपर आयुक्त न्यायिक चतुर्थ न्यायालय ने बड़ा आदेश पारित किया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश: सफीपुर नगर के बहुचर्चित गुलाब कोल्ड स्टोरेज प्रकरण ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। पूर्व मालिक गुलाब चंद्र के पुत्र राजेंद्र कुमार द्वारा दायर अपील पर राजेंद्र कुमार बनाम अनिला सिंह वाद संख्या 128/226 में अपर आयुक्त न्यायिक चतुर्थ न्यायालय ने बड़ा आदेश पारित किया है। अपर आयुक्त न्यायिक प्रथम ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 मार्च 2026 तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद कोल्ड स्टोरेज की भूमि पर चल रही प्लाटिंग की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से ब्रेक लग गया है। लोग अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यह प्रकरण पहले से ही चर्चाओं में रहा है। भूमि स्वामित्व और अधिकार को लेकर चल रहे विवाद ने अब न्यायालय का रुख कर लिया है, जिससे पूरे मामले में कानूनी पेच और गहरा गया है। अब 24 मार्च 2026 की अगली तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कोर्ट के अंतिम फैसले से ही तय होगा कि प्लाटिंग आगे बढ़ेगी या पूरी तरह रुक जाएगी। सफीपुर में इस फैसले के बाद जमीन कारोबार से जुड़े लोगों में भी हलचल तेज हो गई है।
खरीदारों में मचा हड़कंप सूत्रों के अनुसार, उक्त भूमि पर तेजी से प्लॉट काटकर बिक्री की जा रही थी। कई लोगों ने निवेश भी कर दिया है। अब न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद खरीदारों में बेचैनी और असमंजस की स्थिति है।
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