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महाराष्ट्र: पूर्व सैनिक परिवार को मिली राहत, तहसीलदार ने शिकायत की जांच कर सुनाया फैसला
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संक्षेप
महाराष्ट्र: मुक्काम पोतसांगवी, तहसील बारामती में रहने वाली श्रीमती हीराबाई महादेव सलगुडे और उनके पुत्र श्री पांडुरंग महादेव सलगुडे के विरुद्ध पड़ोसी किसान श्री दीपक गोविंद बोबडे ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 19(6)(5) के अंतर्गत रास्ता रोकने की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।
विस्तार
महाराष्ट्र: मुक्काम पोतसांगवी, तहसील बारामती में रहने वाली श्रीमती हीराबाई महादेव सलगुडे और उनके पुत्र श्री पांडुरंग महादेव सलगुडे के विरुद्ध पड़ोसी किसान श्री दीपक गोविंद बोबडे ने महाराष्ट्र भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 19(6)(5) के अंतर्गत रास्ता रोकने की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के संबंध में बारामती के तहसीलदार माननीय श्री स्वप्नील जिरेवडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रत्यक्ष स्थल निरीक्षण के दौरान शिकायत में बताए गए स्थान पर कोई मौजूदा रास्ता दिखाई नहीं दिया। साथ ही, उक्त स्थान पर किसी आधिकारिक रास्ते अथवा मार्ग का अस्तित्व या प्रमाण भी नहीं पाया गया। तहसीलदार स्वप्नील जिरेवडे ने प्रत्यक्ष स्थल निरीक्षण के साथ उपलब्ध अभिलेखों एवं वास्तविक परिस्थितियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने वस्तुस्थिति के आधार पर निर्णय देते हुए पूर्व सैनिक परिवार को न्याय दिलाया। इस निर्णय से हीराबाई महादेव सलगुडे और उनके पुत्र पांडुरंग महादेव सलगुडे को बड़ी राहत मिली। परिवार ने तहसीलदार स्वप्नील जिरेवडे के प्रति आभार व्यक्त किया। परिवार की ओर से कहा गया कि प्रशासन ने बिना किसी दबाव के वास्तविक स्थिति की जांच कर निष्पक्ष निर्णय लिया और हमें न्याय दिलाया।
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