Contact for Advertisement 9650503773


उत्तर प्रदेश: गाजीपुर में चीनी-प्याज का पर्याप्त स्टॉक, अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील

- Photo by : social media

उत्तर प्रदेश  Published by: Ramkesh Vishwakarma , उत्तर प्रदेश  Edited By: Kunal Tewatia, Date: 24/08/2026 11:22:56 am Share:
  • उत्तर प्रदेश
  • Published by.: Ramkesh Vishwakarma ,
  • Edited By.: Kunal Tewatia,
  • Date:
  • 24/08/2026 11:22:56 am
Share:

संक्षेप

उत्तर प्रदेश: भारत सरकार ने जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए चीनी के थोक व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लागू की है, जो 1 अगस्त से 30 नवम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत कोई भी व्यापारी 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा और स्टॉक को 30 दिन के भीतर बेचना होगा।

विस्तार

उत्तर प्रदेश: भारत सरकार ने जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए चीनी के थोक व्यापारियों पर स्टॉक लिमिट लागू की है, जो 1 अगस्त से 30 नवम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत कोई भी व्यापारी 4000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा और स्टॉक को 30 दिन के भीतर बेचना होगा। सभी व्यापारियों को अपना स्टॉक हर शुक्रवार को सरकारी पोर्टल पर दर्शाना अनिवार्य है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पूर्ति अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी और मंडी सचिव की संयुक्त टीम ने कल बाजारों में स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया। सत्यापन में 5118 क्विंटल चीनी और 2517 क्विंटल प्याज उपलब्ध पाया गया। प्याज की आवक लगातार बनी हुई है।

अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व श्री सुनील कुमार त्रिवेदी ने बताया कि जनपद में दोनों वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। आम नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार उचित दर पर बाजार से खरीदारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि थोक व्यापारियों को अपना स्टॉक पोर्टल https://foodstock.dfpd.gov.in पर अपडेट करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जनपद और तहसील स्तर पर टीमें गठित कर औचक निरीक्षण कराया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।


Featured News